हरिद्वार:(चीफ एडिटर) माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नई दिल्ली द्वारा स्पृहा योजना 2025 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में विकास भवन रोशनाबाद के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की ओर से जिले के सभी अधिकार मित्रों और पीएलवी की मासिक बैठक आयोजित की गई।बैठक जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार नरेन्द्र दत्त के आदेशानुसार आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सचिव/सिविल जज एसडी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार सिमरनजीत कौर ने की।
बैठक में सचिव द्वारा माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा जारी अगस्त 2026 के “प्लान ऑफ एक्शन” की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही नालसा की स्पृहा योजना 2025 के बारे में भी अधिकार मित्रों को बताया गया।
इस योजना के तहत नालसा अपराध से पीड़ित और व्यथित व्यक्तियों तथा जेल में बंद कैदियों के आश्रितों और परिजनों के हितों और अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विधिक सहयोग उपलब्ध कराती है। सचिव ने बताया कि इस माह समस्त अधिकार मित्र पूरे जनपद में इस योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे। पीड़ित और उनके आश्रितों को चिन्हित कर डीएलएसए के माध्यम से उन्हें निःशुल्क विधिक सहयोग दिलाया जाएगा। इस माह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
बैठक में यह भी बताया गया कि इसी माह स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर 250 पीएलवी और अधिकार मित्रों का संवेदीकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत हरिद्वार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष कार्यशाला भी होगी, जिसके लिए 30 पीएलवी और अधिकार मित्रों को नामित किया गया है।कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी रमन कुमार सैनी और रिटेनर अधिवक्ता उपेन्द्र दत्त शर्मा ने पॉक्सो एक्ट, स्थायी लोक अदालत के कार्य और एनडीपीएस एक्ट के बारे में जानकारी दी।बैठक में जिले के सभी अधिकार मित्रों ने प्रतिभाग किया।

