राज्य सरकार ने संविदा और आउटसोर्स भर्तियों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, अधिकारियों को निर्देश
देहरादून ,अंशुल बसनेत भगवा सनातन टाइम्स
राज्य सरकार ने सभी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन, अंशकालिक, नियत वेतन तथा तदर्थ भर्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभागाध्यक्ष रिक्त नियमित पदों के लिए तुरंत अधियाचन संबंधित चयन आयोगों को भेजें। यदि किसी अधिकारी द्वारा आउटसोर्स या संविदा के माध्यम से भर्ती की जाती है, तो इसे उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद चतुर्थ श्रेणी के कई पद समाप्त कर दिए गए थे, जिसकी पूर्ति के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था की गई थी। वहीं, नियमित भर्तियों में देरी के कारण भी संविदा और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा मिला।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 और 2021 में सरकार ने मितव्ययता और कार्य सरलीकरण के लिए शासनादेश जारी किए थे, परंतु कई विभागों में नियमित चयन के बावजूद आउटसोर्स कर्मियों की तैनाती के चलते न्यायालयों से स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) ले आए, जिससे नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अब पूर्व के शासनादेशों को संशोधित माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल चयन आयोगों के माध्यम से नियमित भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।

