हरिद्वार:(चीफ एडिटर)जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा पैरा-लीगल वालंटियर/अधिकार मित्रों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ज्योति बाला प्रभारी सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार उपस्थित रहीं।
“प्रशिक्षण सत्र…
– वन विभाग के अधिवक्ता दिनेश चंद पाण्डेय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी दी।
– डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल रमन कुमार सैनी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पर चर्चा की।
– डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर प्रकाश डाला।
– असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल रजि़या अख्तर ने नवीन भारतीय न्याय संहिता व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में जानकारी दी।
– असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल आदिल अली ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझाया।
– वन गुर्जर ट्राइबल युवा संस्थान की सदस्य सृिष्ट सक्सेना ने वन निवासी एवं जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी विधिक अधिकारों पर चर्चा की।
“कार्यक्रम का समापन…
– प्रभारी सचिव ज्योति बाला ने अधिकार मित्रों से प्रषिक्षण के बारे में फीडबैक लिया।
– आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
– प्रशिक्षण के दौरान लगभग 95 PLVs अधिकार मित्र उपस्थित रहे।

