Breaking
6 Jun 2026, Sat

मुजरिम फरारी मामले में एसएसपी हरिद्वार का कड़ा एक्शन,कोर्ट मोहर्रिर रुड़की को किया निलंबित

हरिद्वार:(जीशान मलिक)न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की द्वारा धारा 138 NI Act में प्रचलित एक परिवाद में आरोपी को 01 साल की सजा सुनाई गई थी।तथा पुलिस अभिरक्षा में दिया गया था। उक्त आरोपित कल यानी कि 16 जनवरी 2026 की शाम को कोर्ट मोहर्रिर की हिरासत से फरार हो गया।

कोर्ट मोहर्रिर द्वारा उक्त संबंध में कोतवाली गंगनहर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया।लापरवाही दिखने पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए प्रथम दृष्टिया लापरवाही पाए जाने पर कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

SSP डोबाल द्वारा उक्त प्रकरण की प्रारंभिक जांच कर विस्तृत तथ्यात्मक जांच आख्या 01 सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के लिए एडिशनल एसपी,सीओ, रुड़की को निर्देश जारी किए गए हैं।

By zeeshan

Zeeshan डिजिटल मीडिया से जुड़े युवा पत्रकार हैं। वे Bhagwasanatantimes.com के साथ कार्यरत हैं और राजनीति, समाज, धर्म और समसामयिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। डिजिटल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि है, और वे निष्पक्ष और तथ्यात्मक खबरों के लिए जाने जाते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *