नैनीताल:(जीशान मलिक) ईद-उल अजहा (बकरीद) पर नैनीताल के ऐतिहासिक फ्लैट्स मैदान में नमाज को लेकर चल रहा असमंजस खत्म हो गया है। हाईकोर्ट ने अंजुमन-ए-इस्लामिया के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए फ्लैट्स मैदान में नमाज की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुबह 9 से 10 बजे तक नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासन को शांति व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं।गौरतलब है कि नैनीताल जिला प्रशासन ने बीते दिन आदेश जारी कर डीएसए यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन खेल मैदान में सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों, घरों और निजी प्रतिष्ठानों में ही नमाज अदा करने की अपील की थी। बीती 26 मई को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने भी साफ कहा था कि जिला प्रशासन डीएसए मैदान में नमाज या किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं देगा। 
इससे पहले मल्लीताल कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में अंजुमन-ए-इस्लामिया के पदाधिकारियों ने हर साल की तरह डीएसए फ्लैट्स मैदान में सामूहिक नमाज की मांग रखी थी। एसडीएम ने तब एनओसी और अनुमति मिलने के बाद ही आयोजन की बात कही थी। दिनभर डीएसए महासचिव की ओर से पहले अनुमति देने और फिर निरस्त करने के आदेश से असमंजस बना रहा। आखिर में फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया था। जिला प्रशासन के इनकार के बाद अंजुमन-ए-इस्लामिया नैनीताल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुस्लिम समुदाय को फ्लैट्स मैदान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक तरीके से नमाज अदा हो सके।

