
रुड़की:(जीशान मलिक) दीपावली पर्व को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट की अध्यक्षता में पटाखा बाजार की व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को लेकर बैठक आयोजित की गई।बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष, तहसीलदार रुड़की, नगर निगम के एसएनए, सीओ रुड़की और अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में निर्णय लिया गया कि नेहरू स्टेडियम में निर्धारित प्रक्रिया के तहत 110 पटाखा दुकानों को अनुमति दी जाएगी। शहर की गलियों और अंदरूनी क्षेत्रों में पटाखा दुकानें लगाने की अनुमति नहीं होगी।
“बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय…
– प्रत्येक दुकानदार को दुकान पर फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य होगा
– नगर निगम द्वारा पानी के टैंकर, मिट्टी और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी
– केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही दुकान लगा सकेंगे, लाइसेंस हस्तांतरण प्रतिबंधित रहेगा
– लाइसेंस केवल 3 दिन के लिए मान्य होगा और निर्धारित स्थान पर ही दुकान लगेगी
– बाजार शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाएगा
संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और अग्नि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बिना लाइसेंस दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

