दिनांक 3 फरवरी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के सभागार में सचिव/सिविल जज (सीनियर डिविजन), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार, सिमरनजीत कौर की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोपरी रखते हुए औषधि निरीक्षकों
को निर्देशित किया कि बाजार में एक्सपायरी दवाओं की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मेडिकल स्टोर अनिवार्य रूप से निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित हों। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर दण्डात्मक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सचिव ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जनसामान्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता स्वयं भी वस्तुओं की गुणवत्ता एवं वैधता के प्रति सतर्क रहें। साथ ही यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई कि मानकों की अनदेखी एवं जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को बख्शा नहीं जाएगा।

