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21 Apr 2026, Tue

“अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषमुक्त”

हरिद्वार:(चीफ एडिटर)ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2019 में किशोरी के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी अनस को दोषमुक्त कर दिया है। मामले में कोतवाली ज्वालापुर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 366, 366(ए), 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3(5)/4 एवं 16/17 के अंतर्गत चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई थी।

अभियुक्त अनस की ओर से अधिवक्ता दीक्षा सिंह द्वारा गवाहों से की गई प्रभावी जिरह एवं प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर विचार करते हुए दिनांक 18 दिसंबर 2025 को आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया।

By zeeshan

Zeeshan डिजिटल मीडिया से जुड़े युवा पत्रकार हैं। वे Bhagwasanatantimes.com के साथ कार्यरत हैं और राजनीति, समाज, धर्म और समसामयिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। डिजिटल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि है, और वे निष्पक्ष और तथ्यात्मक खबरों के लिए जाने जाते हैं।

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