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5 Nov 2026, Thu

हरिद्वार में वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम पर कार्यशाला, 40 प्रतिभागियों को मिला प्रशिक्षण प्रमाणपत्र

माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार तथा जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार नरेन्द्र दत्त के आदेश पर एडीआर भवन, रोशनाबाद में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं कल्याण पर महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सिविल जज (एस.डी.) व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार सिमरनजीत कौर ने की।

इस कार्यशाला का मुख्य विषय रहा—

“माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007”

तथा

“उत्तराखण्ड माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2011”।

कार्यक्रम में हरिद्वार जिले से वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, समितियों एवं एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

पैनल अधिवक्ता अनुज कुमार शर्मा ने 2007 के अधिनियम को विस्तार से समझाया, वहीं रमन कुमार सैनी, डिप्टी एलएडीसी ने 2011 की नियमावली के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर जानकारी प्रदान की।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर ने सभी वरिष्ठ नागरिकों को—

  • भरण-पोषण कानून,
  • वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकार,
  • नालसा की वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवा योजना 2016,
  • तथा निःशुल्क विधिक सहायता एवं नालसा हेल्पलाइन 15100
    के विषय में विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला के दौरान उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान पर तत्काल कार्यवाही की गई। साथ ही प्रतिभागियों से फीडबैक लेते हुए सुझाव भी शामिल किए गए।

कार्यक्रम के अंत में लगभग 40 वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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