
हरिद्वार:(मनन ढींगरा) उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के मार्गदर्शन में मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को एंटी ड्रग्स एंड लीगल एड क्लीनिक, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, ग्राम सीतापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 250 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर कानूनी अधिकारों और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्राप्त की।कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं समस्त शिक्षकगण की उपस्थिति में विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली निशुल्क विधिक सेवाओं, निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा तथा कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया।


इस अवसर पर विद्यार्थियों को NALSA टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस सहायता नंबर 112 तथा साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी दी गई।शिविर में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल अधिकारों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, साइबर अपराधों से बचाव तथा नशामुक्त भारत अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

अधिकार मित्र मोहम्मद नौमान साबिर एवं अधिकार मित्र सुमन धीरयान ने शिविर में सक्रिय सहभागिता करते हुए विद्यार्थियों को विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित हेल्पलाइन एवं विधिक सेवा संस्थाओं से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें नशे, साइबर अपराधों और बाल अधिकारों से जुड़े मामलों के प्रति सजग बनाना रहा।

