LPG Gas Cylinder New Rule: अब 25 दिन बाद ही होगी गैस बुकिंग
नई दिल्ली:
LPG Gas Cylinder New Rule को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकेगी। पहले उपभोक्ता किसी भी समय गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते थे, लेकिन LPG Gas Cylinder New Rule लागू होने की खबर से उपभोक्ताओं के बीच चर्चा शुरू हो गई है।ईरान इजरायल युद्ध के चलते एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नए नियम जारी हो गए हैं।बताया जा रहा है कि इस नए नियम का उद्देश्य गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है।
LPG Gas Cylinder New Rule से उपभोक्ताओं पर असर
LPG Gas Cylinder New Rule लागू होने की स्थिति में सबसे ज्यादा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। आमतौर पर एक घरेलू गैस सिलेंडर लगभग 20 से 21 दिन तक ही चलता है।
यदि नया नियम लागू होता है तो उपभोक्ताओं को 25 दिन पूरे होने तक इंतजार करना पड़ सकता है। कई परिवारों का कहना है कि गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है और ऐसे में नया नियम परेशानी बढ़ा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ताओं को गैस की खपत को ध्यान में रखते हुए पहले से योजना बनानी पड़ सकती है।
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कमर्शियल सेक्टर पर भी पड़ सकता है असर
LPG Gas Cylinder New Rule का असर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी पड़ सकता है। इन जगहों पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है।
व्यापारियों का कहना है कि एक कमर्शियल गैस सिलेंडर आमतौर पर 2 से 3 दिन के भीतर खत्म हो जाता है। ऐसे में अगर गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी प्रकार की देरी होती है तो होटल और रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित हो सकता है।
कई शहरों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर चिंता भी जताई जा रही है।
LPG Gas Cylinder New Rule क्यों लागू किया जा सकता है
सरकार का कहना है कि LPG Gas Cylinder New Rule लागू करने का मुख्य उद्देश्य गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना है।
कई बार यह देखा गया है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर बुक कर लेते हैं, जिससे अन्य उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पाती।
इसके अलावा कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
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देश के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने हाल ही में गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच लगभग 21 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू किया था। अब इन कंपनियों ने घोषणा की है कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए 15 दिन की जगह 25 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू किया जाएगा।
इसके अलावा अब एक उपभोक्ता साल में अधिकतम 15 गैस सिलेंडर ही बुक कर सकेगा। साथ ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय OTP नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष पी.एन. सेठ ने Bhagwa Sanatan Times से बातचीत में बताया कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में अक्सर उपभोक्ता घबराकर गैस सिलेंडर की अधिक बुकिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य में गैस की कमी होने का डर होता है।
उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्सों से पैनिक बुकिंग की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद तेल कंपनियों ने शनिवार से चार नई पाबंदियां लागू की हैं ताकि उपभोक्ता जरूरत के अनुसार ही गैस सिलेंडर बुक करें।
25 दिन बाद ही कर सकेंगे अगली बुकिंग
पी.एन. सेठ के अनुसार पहला बड़ा बदलाव यह है कि गैस सिलेंडर बुकिंग का अंतराल 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। अब कोई भी उपभोक्ता पिछले सिलेंडर की बुकिंग के 25 दिन के भीतर नया सिलेंडर बुक नहीं कर सकेगा।
इसके अलावा घरेलू उपभोक्ता अब एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 15 सिलेंडर ही बुक कर पाएंगे।
यदि किसी उपभोक्ता को साल में 15 से अधिक सिलेंडर की जरूरत होती है, तो उसे संबंधित तेल कंपनी के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लॉग-इन करके बुकिंग करनी होगी।
सभी बुकिंग डिजिटल सिस्टम से होंगी
अब गैस सिलेंडर की बुकिंग केवल तेल कंपनियों के मौजूदा डिजिटल सिस्टम के जरिए ही की जाएगी, जिनमें शामिल हैं:
•IVRS कॉल बुकिंग
•व्हाट्सऐप बुकिंग
•मिस्ड कॉल बुकिंग
डिलीवरी के समय OTP देना अनिवार्य
एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी OTP सत्यापन के बाद ही की जाएगी।
पहले कई बार ऐसा होता था कि डिलीवरी के समय ग्राहक यह कह देता था कि जिसने सिलेंडर बुक किया है वह घर पर मौजूद नहीं है। ऐसे मामलों में बिना OTP के भी सिलेंडर दे दिया जाता था। अब तेल कंपनियों ने निर्देश दिया है कि OTP मिलने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी की जाए।
घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि गैस की आपूर्ति में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। इसी कारण कुछ क्षेत्रों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर भी नियंत्रण लगाया गया है।
केंद्र सरकार ने 6 मार्च को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत तेल रिफाइनरियों को आदेश दिया था कि वे एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं ताकि संभावित आपूर्ति संकट से निपटा जा सके।
इस आदेश में कहा गया कि रिफाइनरियां अपने पास उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का अधिकतम उपयोग एलपीजी उत्पादन में करें और इसे केवल तीन सरकारी तेल कंपनियों को सप्लाई करें:
•इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)
•हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)
•भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि तैयार एलपीजी गैस को मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराया जाए।
होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में चिंता
सरकार के इस फैसले के बाद देश के कुछ हिस्सों में होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। तमिलनाडु होटल्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग भी की है।
हालांकि सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि कमर्शियल उपभोक्ता पूरे साल मुनाफा कमाते हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न हो।
गैस की आपूर्ति फिलहाल सुरक्षित
सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत के पास फिलहाल लगभग 25 दिनों तक चलने वाला एलपीजी स्टॉक मौजूद है। शुरुआती दौर में पश्चिम एशिया संकट के कारण गैस आपूर्ति को लेकर चिंता थी, लेकिन अब स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बताई जा रही है।
गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े
सरकार ने हाल ही में:
•घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ाई
•कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 114.5 रुपये बढ़ाई
जिसे लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की है।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सरकार को उन परिवारों की चिंता करनी चाहिए जिनकी मासिक आय केवल 3000 से 4000 रुपये है।
हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि पिछले चार वर्षों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत केवल लगभग 110 रुपये ही बढ़ी है।
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