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26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी तिथि

हरिद्वार:(रागिब नसीम) दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई कारोबारियों के लिए नया नियम लागू किया है। 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि और यूज बाई डेट लिखना अनिवार्य होगा।

गुरुवार को शंकर आश्रम स्थित एक हॉल में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यशाला में उपायुक्त गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

कार्यशाला में सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और कैलाश चंद्र टम्टा ने कारोबारियों को नियमों की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि दीपावली पर मिठाइयों की गुणवत्ता और दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कच्चे माल की गुणवत्ता और भंडारण भी मानकों के अनुसार होना चाहिए।कार्यशाला में ज्वालापुर, आर्यनगर, कनखल, भूपतवाला, लक्सर, बहादराबाद समेत विभिन्न क्षेत्रों के मिठाई और बेकरी कारोबारी मौजूद रहे।

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