जुर्माने की रकम नहीं चुका पा रहे गरीब कैदियों को मिलेगी सरकारी सहायता, जानें कैसे
जिलाधिकारी कमेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में भारत सरकार की “Support to Poor Prisoners Scheme” के तहत जनपद स्तरीय Empowered Committee की बैठक जिलाधिकारी सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक का मकसद उन गरीब कैदियों को राहत देना था, जो आर्थिक तंगी के कारण जुर्माने की रकम चुका पाने या जमानत राशि भरने में असमर्थ हैं और इसी वजह से जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं।
बैठक में जानकारी दी गई कि इस योजना के तहत 40 हजार रुपये तक की सहायता दी जा सकती है। यदि किसी कैदी को इससे अधिक धनराशि की जरूरत होगी, तो इसके लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने जेलर को निर्देश दिए कि गरीब कैदियों की पहचान कर उनकी रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाए, ताकि जिला प्रोबेशन अधिकारी से सामाजिक आख्या प्राप्त कर जमानत की रकम समय पर मुहैया कराई जा सके।
बैठक में अपर जिलाधिकारी दीपेन्द्र सिंह नेगी, सचिव जिला विधिक सेवा सिमरजीत कौर, उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह, जिला प्राबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, डिप्टी जेलर प्रमोद दानू, बंदीरक्षक गिरिश शर्मा समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

