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खाद्य विभाग की छापेमारी में खुली रेस्टोरेंट की पोल, किचन में मिली गंदगी और कॉकरोच-चूहों की सक्रियता

हरिद्वार:(चीफ एडिटर) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने नगर निगम क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण एवं नमूना संग्रह अभियान चलाकर खाद्य प्रतिष्ठानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अभियान के दौरान एक रेस्टोरेंट के किचन में अत्यधिक गंदगी के साथ कॉकरोच और चूहों की सक्रियता मिलने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। वहीं अन्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए लिए गए।खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड, देहरादून विनय शंकर पांडेय एवं जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित के निर्देशों के अनुपालन में सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर निगम हरिद्वार कैलाश चंद्र टम्टा ने श्रवणनाथ नगर, शिवमूर्ति चौक, रानीपुर मोड़ सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान एक यात्री की शिकायत के आधार पर श्रवणनाथ नगर, रेलवे रोड स्थित श्री श्याम रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट के किचन में अत्यधिक गंदगी पाई गई। इसके अलावा वहां कॉकरोच और चूहों की सक्रियता भी मिली। खाद्य सुरक्षा मानकों में खामियां पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई। टीम ने रेस्टोरेंट से मसाला डोसा का एक विधिक नमूना भी जांच के लिए लिया।निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ता और कार्मिकों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, पेस्ट कंट्रोल संबंधी अभिलेख तथा पेयजल की जांच रिपोर्ट सहित आवश्यक अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। विभाग ने प्रतिष्ठान में आवश्यक सुधार के लिए खाद्य कारोबारकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया है। निर्धारित अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं पाए जाने पर खाद्य पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी

इसके बाद टीम ने विकास कॉलोनी, ओल्ड रानीपुर मोड़ के निकट स्थित थोक विक्रेता एवं वितरक फर्म भगवती ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। यहां संदेह के आधार पर नंद केसरी ब्रांड गाय के घी और गोल्डन क्राउन ब्रांड शहद के विधिक नमूने जांच के लिए लिए गए।

वहीं रानीपुर मोड़ के पास सूर्या कॉम्प्लेक्स में संचालित बैरागी राजमा चावल रेस्टोरेंट का भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण गलत श्रेणी में पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा रेस्टोरेंट संचालन के लिए आवश्यक पंजीकरण के स्थान पर फुटकर विक्रेता श्रेणी का पंजीकरण प्रस्तुत किया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 61 के तहत चालानी कार्रवाई की गई।खाद्य विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति रही। विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा मानकों और आवश्यक अभिलेखों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।

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