
देहरादून:(रागिब नसीम) उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को देखते हुए प्रदेश भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय द्वारा आज 13 अक्टूबर 2026 को आदेश संख्या एफडीए/गुटका प्रतिषेध/12/2012/11247 जारी किया गया।
आदेश में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा (2) के तहत यह निर्णय लिया गया है। विभाग के संज्ञान में आया था कि बाजार में गुटखा तथा पान मसाला खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग संघटक के रूप में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, जो जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम 2011 के विनियम 2.3.4 का हवाला देते हुए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग संघटक के रूप में नहीं किया जा सकता।
इस आदेश के तहत किसी भी नाम से बाजार में उपलब्ध तंबाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला या अन्य खाद्य पदार्थ पर इस आदेश के निर्गत होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पूरे उत्तराखंड राज्य में प्रतिबंध रहेगा।इस संबंध में शासन के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, महानिदेशक स्वास्थ्य, सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

