हरिद्वार:(ज़ीशान मलिक)राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 9 मई 2026 को प्रदेशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की भागीदारी से यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय, सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण में होगा।
इस दौरान प्री-लिटिगेशन यानी ऐसे मामले जो अभी कोर्ट में दायर नहीं हुए और न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते से निस्तारण किया जाएगा।
इसमें फौजदारी के शमनीय मामले, बिजली-पानी के बिल, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, उपभोक्ता मामले, वैवाहिक-पारिवारिक विवाद, श्रम व भूमि अर्जन, शमनीय ट्रैफिक चालान, दीवानी वाद, राजस्व मामले और वेतन-पेंशन से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।प्राधिकरण ने अपील की है कि जो लोग अपने मामलों का त्वरित निस्तारण चाहते हैं, वे 8 मई 2026 तक संबंधित न्यायालय में खुद या अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र देकर वाद लोक अदालत में नियत करा लें।
अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें।
दूरभाष:05942–236762, *फैक्स:05942–236552
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