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स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली से रूबरू हुए अधिकार मित्र, 30 को मिला विशेष प्रशिक्षण

हरिद्वार:(चीफ एडिटर) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार की ओर से बुधवार को एडीआर भवन रोशनाबाद में अधिकार मित्रों के लिए स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थायी लोक अदालत हरिद्वार की अध्यक्षा एवं न्यायाधीश एचजेएस नीतू जोशी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य अतिथि नीतू जोशी ने अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत के क्षेत्राधिकार, कार्यप्रणाली और वाद दायर करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित ऐसे विवाद, जिनमें सेवा में कमी की शिकायत हो और विवाद की राशि एक करोड़ रुपये तक हो, स्थायी लोक अदालत में निस्तारित किए जा सकते हैं। हालांकि संबंधित मामला किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं होना चाहिए।उन्होंने बताया कि लोक उपयोगी सेवाओं में यातायात, डाक-तार एवं टेलीफोन, विद्युत एवं जलापूर्ति, स्वच्छता, अस्पताल एवं औषधालय, बीमा, बैंकिंग, शैक्षणिक संस्थान तथा आवास एवं भू-संपदा सेवाओं से जुड़े विवाद शामिल हैं। स्थायी लोक अदालत में वाद दायर करने के लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता। आम व्यक्ति स्वयं भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

प्रशिक्षण में बताया गया कि शिकायत प्राप्त होने के बाद विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है। दोनों पक्षों की उपस्थिति के बाद सबसे पहले आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। यदि समझौता नहीं हो पाता तो मामले की सुनवाई सिविल वाद की प्रक्रिया के अनुरूप करते हुए उसका निस्तारण किया जाता है।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने पीपीटी के माध्यम से अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत की कार्यवाही एवं प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही उन्हें पूरे जिले में स्थायी लोक अदालत के लाभ और कार्यप्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा स्थायी लोक अदालत के सदस्यगण ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकार मित्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम का सफल संचालन डिप्टी एलएडीसी रमन कुमार सैनी ने किया।प्रशिक्षण के लिए जिले के कुल 250 अधिकार मित्रों में से 30 अधिकार मित्रों का चयन किया गया। इन चयनित अधिकार मित्रों को स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

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