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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिरान कलियर:(जीशान मलिक) शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पिरान कलियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

पुलिस के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को बेलड़ा निवासी अतिकुर्रहमान पुत्र जिंदा हसन ने कोतवाली पिरान कलियर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि इमलीखेड़ा निवासी अब्दुल रहमान पुत्र इकलाख ने वर्ष 2020 से उनकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा संख्या 178/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 3(क), 4(2), 5(ठ) एवं 6 के तहत मामला दर्ज किया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। इसी अभियान के दौरान 29 जुलाई 2026 को पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी अब्दुल रहमान (23 वर्ष) पुत्र इकलाख, निवासी इमलीखेड़ा, कोतवाली पिरान कलियर को रहमतपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शामिल

महिला उपनिरीक्षक विशाखा असवाल तथा हेड कांस्टेबल माजिद खान शामिल रहे।

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