हरिद्वार:(ज़ीशान मलिक) नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया है कि लोकसेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित अपर निजी सचिव परीक्षा-2024 का आयोजन दिनांक 14 मार्च, 2026 शनिवार को एकल परीक्षा केंद्र परीक्षा भवन उत्तराखंड लोकसेवा आयोग हरिद्वार पर दो सत्र में किया जाएगा।
“निषेधाज्ञा के आदेश…
– परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 63 लागू की जाती है।पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे।कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा।
– परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
– परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
“उल्लंघन की दंड…
– उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

