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मनचले की हरकतों से परेशान महिला पहुंची कोर्ट, अधिवक्ता इंदु रानी की पैरवी पर मामला दर्ज करने के आदेश

हरिद्वार:(चीफ एडिटर)हरिद्वार में महिला उत्पीड़न से जुड़े एक गंभीर मामले में अधिवक्ता इंदु रानी की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, हरिद्वार की अदालत ने धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए थाना कनखल पुलिस को मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

प्रार्थिनी की ओर से अधिवक्ता इंदु रानी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया कि कनखल क्षेत्र में रहने वाला एक युवक लंबे समय से महिला के साथ अभद्र और अश्लील हरकतें कर रहा था। आरोप है कि जब भी महिला अपने घर की बालकनी या छत पर जाती थी, तब आरोपी युवक उसकी ओर देखकर गंदे इशारे करता, सीटियां बजाता और कई बार अश्लील हरकतें करता था।

बताया गया कि आरोपी की इन हरकतों से महिला मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी और उसे घर से बाहर निकलने तक में डर लगने लगा था। महिला और उसके परिवार द्वारा इस व्यवहार का विरोध किए जाने के बावजूद आरोपी की हरकतों में कोई सुधार नहीं आया।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि एक दिन सुबह के समय आरोपी ने अपनी बालकनी में खड़े होकर अश्लील इशारे किए, जिससे महिला और उसके परिवार को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। घटना के बाद पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए कनखल थाना पुलिस को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

गौरतलब है कि अधिवक्ता इंदु रानी द्वारा की गई मजबूत और प्रभावी कानूनी पैरवी के कारण पीड़िता को न्याय मिलने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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