Site icon Bhagwa Sanatan Times

हरिद्वार कोर्ट का फैसला, 2 अभियुक्त बरी, अधिवक्ता शिव कुमार चौधरी की पैरवी लाई रंग

हरिद्वार:(चीफ एडिटर) हरिद्वार की एक अदालत ने फौजदारी के एक पुराने मामले में दो अभियुक्तों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने मंगलवार दिनांक 22 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुनाया।

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार चौधरी ने प्रभावी पैरवी की। वहीं अभियोजन पक्ष ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

न्यायालय ने तरुण शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा निवासी ग्राम डांडी, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार और सुरेश मोहन आठवाल पुत्र बालीराम निवासी सुभाष नगर, ज्वालापुर, जनपद हरिद्वार को दोषमुक्त घोषित कर दिया।

फैसले के बाद दोनों अभियुक्तों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिव कुमार चौधरी ने कहा कि न्यायालय ने कानून और साक्ष्यों के आधार पर सही निर्णय दिया है।

Exit mobile version