हरिद्वार:(चीफ एडिटर) माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अनुपालन में एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार के आदेशानुसार नव नियुक्त पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स/अधिकार मित्र हेतु सभागार भवन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोशनाबाद, हरिद्वार में नालसा के Rule Regulation & Scheme (Revised) For Training of Plvs के अन्तर्गत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
जिसका सुभारम्भ नरेन्द्र दत्त, जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, व मुख्य न्यायिक मजि०, हरिद्वार एंव सिमरनजीत कौर, सिविल जज (एस०डी०) / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा किया गया। जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा सम्बोधित करते हुए कहा कि ये बात सही है कि पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स / अधिकार मित्र की भूमिका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों का प्रचारित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य है।
जिसके उपरान्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा लिया गया जिसमें उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों एंव पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स/अधिकार मित्र के कर्तव्य के विषय में विस्तार में जानकारी दी। अविनाश भदौरिया जिला प्रोबेशन अधिकारी, एंव सदस्य चाईल्ड वेलफेयर समिति सुनीता चौधरी हरिद्वार द्वारा बाल अधिकार तथा बालको से सम्बन्धित चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी, डा० अरविन्द कुमार श्रीवास्तव डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल द्वारा पोक्सों अधिनियम व एन०डी०पी०एस० अधिनियम के विषय में विस्तार से पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स/अधिकार मित्र को जानकारी दी। रमन कुमार सैनी डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल नालसा के समस्त योजनाओं की जानकारी दी इस अवसर पर डा० उपेन्द्र दत्त शर्मा अधिविक्ता द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के विषयों में जानकारी देते हुए पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स / अधिकार मित्र की जिज्ञासांओं को शांत किया गया। कार्यक्रम का संचालन संगीता भारद्वाज रिटेनर अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा किया गया।

