पिरान कलियर:(जीशान मलिक)पिरान कलियर क्षेत्र में पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 का उल्लंघन कर अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने केंद्र स्वामी डॉ बिलाल रिजवी और मशीन खरीदने वाले राजा अली निवासी मंगलौर के खिलाफ आपराधिक परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरके सिंह ने बताया कि मुखबिर योजना के तहत पिरान कलियर क्षेत्र की गुप्त सूचना मिली थी। इस पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिल वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर सिटी हेल्थकेयर केंद्र का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान केंद्र में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन मौके पर नहीं मिली। केंद्र स्वामी डॉ बिलाल रिजवी से पूछताछ में उन्होंने बताया कि मशीन राजा अली निवासी मंगलौर को बेच दी गई है। इससे संबंधित दस्तावेज भी केंद्र से मिले।
पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत बिना पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति या केंद्र अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं खरीद सकता। यह अवैध है क्योंकि इससे भ्रूण के लिंग जांच का खतरा होता है।
डॉ अनिल वर्मा ने निरीक्षण रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी, जिसे जिलाधिकारी को भेजा गया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र स्वामी डॉ बिलाल रिजवी और मशीन खरीदने वाले राजा अली के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत आपराधिक परिवाद दर्ज करने का अनुमोदन दे दिया है।

