देहरादून:(ज़ीशान मलिक)उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डॉ० वी० मुरूगेशन ने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने किरायेदार और घरेलू नौकरों के अनिवार्य सत्यापन, महिला सुरक्षा के लिए ‘गौरा शक्ति मॉड्यूल’, और गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए ‘ऑपरेशन स्माइल’ पर जोर दिया।
“किरायेदार और घरेलू नौकरों का सत्यापन…
– किरायेदार और घरेलू नौकरों के अनिवार्य सत्यापन के लिए ‘उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007’ के प्रावधानों का पालन करें।
– सत्यापन के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर ICJS पोर्टल, NCRC या NAFIS के माध्यम से तकनीकी पुष्टि करें।
“महिला सुरक्षा और ‘गौरा शक्ति मॉड्यूल’…
– महिला सम्बन्धी शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण करें।
– ‘गौरा शक्ति मॉड्यूल’ के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें और महिलाओं/बालिकाओं का रजिस्ट्रेशन कराएं।
“ऑपरेशन स्माइल’…
– गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी के लिए ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOP) का पालन करें।
– विशेष रूप से गुमशुदा बच्चों और महिलाओं की बरामदगी में संवेदनशीलता और सक्रियता बरतें।

